आरपीसी सचिवालय

आरपीसी सचिवालय - संक्षिप्त विवरण

क्षेत्रीय विद्युत समिति

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 29(4) के अनुसार, क्षेत्रीय विद्युत समितियों को अर्थव्यवस्था और दक्षता के साथ क्षेत्रीय ग्रिडों की स्थिरता और सुचारू संचालन से संबंधित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आरपीसी क्षेत्रीय बिजली ग्रिडों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और क्षेत्रीय ग्रिडों के संचालन में अनुशासन लाने के लिए नियमित आधार पर घटक राज्यों के साथ बातचीत करती है। क्षेत्रीय विद्युत समितियों के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

  1. क्षेत्र में उपयोगिताओं के बीच ग्रिड संचालन का समन्वय मायने रखता है
  2. जनरेटर और ट्रांसमिशन सिस्टम की योजना आउटेज सहित संचालन के योग्यता क्रम में परिचालन योजना
  3. सुरक्षा प्रणाली का समन्वय और फ्रीक्वेंसी लोड शेडिंग योजना के तहत स्वचालित का कार्यान्वयन
  4. पूल खाते के संचालन सहित क्षेत्रीय ऊर्जा लेखांकन
  5. सत्ता के अंतर-राज्य/अंतर-क्षेत्रीय हस्तांतरण की संभावनाएं तलाशना
  6. केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों और केंद्रीय पारेषण लाइनों की उपलब्धता का प्रमाणन।
  7. पीढ़ी हानि का प्रमाणीकरण

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